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सुलतानपुर: हाईकोर्ट आदेश के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण, टाइपिंग गलती से फंसी कार्रवाई; पीड़ित पहुंचा DM दरबार

सुलतानपुर। सुलतानपुर जिले की जयसिंहपुर तहसील के मुंगर गांव में सरकारी या विवादित भूमि से अतिक्रमण हटाने में प्रशासन की सुस्ती सामने आई है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कार्रवाई में देरी हो रही है। बुधवार को पीड़ित मखदूम अली ने जिलाधिकारी सुल्तानपुर को पत्र सौंपकर हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की।

प्रार्थना पत्र के अनुसार, उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने जनहित याचिका (P.I.L.) संख्या 383/2026 (मखदूम अली बनाम स्टेट) पर सुनवाई की थी। खंडपीठ ने 29 अप्रैल 2026 को एक आदेश पारित किया, जिसमें ग्राम मुंगर, परगना बरौंसा, तहसील जयसिंहपुर स्थित गाटा संख्या 1413 (क्षेत्रफल 0.0630) एवं अन्य संबंधित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया गया था।

पीड़ित मखदूम अली ने जिलाधिकारी को बताया कि न्यायालय के मूल आदेश में लिपिकीय त्रुटि हो गई है। इसमें गाटा संख्या 1413 की जगह भूलवश गाटा संख्या 1314 अंकित हो गया है। इसी तकनीकी कारण और प्रशासनिक ढिलाई की वजह से उप-जिलाधिकारी (SDM) जयसिंहपुर द्वारा आदेश का पूर्ण पालन सुनिश्चित नहीं किया जा पा रहा है।

मुंगर गांव निवासी प्रार्थी मखदूम अली ने जिलाधिकारी से व्यापक जनहित को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप करने का निवेदन किया है। उन्होंने मांग की है कि उच्च न्यायालय के आदेश की मूल भावना को समझा जाए और उप-जिलाधिकारी जयसिंहपुर को निर्देशित कर विवादित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।

इस मामले में जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई और न्यायालय के आदेश के अनुपालन का इंतजार है।

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News Desk
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