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ब्लैकमेलिंग व सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

सुलतानपुर। किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और सामूहिक दुष्कर्म के आरोप से जुड़े मामले में स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत में आरोपी आफताब आलम की जमानत अर्जी पर बहस हुई। स्पेशल कोर्ट का आदेश शनिवार को सामने आया। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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कोतवाली देहात थाने के एक गांव निवासी वादी मुकदमा ने गत 16 अगस्त को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया। वादी के आरोप के मुताबिक उनकी पुत्री (16) 11 वीं की छात्रा है। आरोप के मुताबिक कोतवाली देहात के वीरापुर निवासी आरोपी मो. इस्माइल व अमेठी जिले संग्रामपुर के मघई का पुरवा निवासी आरोपी आफताब आलम ने उनकी पुत्री को बहलाकर धोखे से उसका अश्लील वीडियो बना लिया।

इसके बाद दोनों आरोपियों ने पीड़िता को ब्लैकमेल किया। आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की।