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सुलतानपुर में सुबह-शाम 2.5 घंटे बिजली कटौती का आदेश

सुलतानपुर। जिले के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के लोगों को अब अगले एक महीने तक निर्धारित समय पर बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 1 मई से 31 मई 2026 तक शहरी क्षेत्रों को छोड़कर जनपद भर में प्रतिदिन सुबह और शाम ढाई-ढाई घंटे की विद्युत कटौती लागू रहेगी।

यह आदेश प्रदेशभर के लोड मैनेजमेंट और ग्रिड सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है, जिसका सीधा असर सुलतानपुर जिले के ग्रामीण इलाकों, तहसीलों और नगर पंचायत क्षेत्रों पर पड़ेगा।

क्या रहेगा कटौती का समय?

सुलतानपुर जनपद लखनऊ जोन के अंतर्गत आता है, जहां आदेश के मुताबिक:

तहसील/ग्रामीण क्षेत्र में कटौती:
सुबह: 06:30 बजे से 08:00 बजे तक
दोपहर/शाम: 12:15 बजे से 13:15 बजे तक
कुल: 2 घंटे 30 मिनट प्रतिदिन

नगर पंचायत क्षेत्रों में कटौती:
सुबह: 06:00 बजे से 07:00 बजे तक
दोपहर/शाम: 14:00 बजे से 15:30 बजे तक
कुल: 2 घंटे 30 मिनट प्रतिदिन

शहरी क्षेत्र को इस कटौती से फिलहाल बाहर रखा गया है, जिससे शहर के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

बिजली विभाग के अनुसार, गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग में अचानक वृद्धि हो गई है। इसके चलते पूरे प्रदेश में लोड संतुलन बनाए रखने और ग्रिड फेल होने जैसी स्थितियों से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों और ग्रिड सुरक्षा मानकों के तहत यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

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ग्रामीण क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर
इस आदेश का सबसे ज्यादा असर सुलतानपुर के ग्रामीण इलाकों—जैसे बल्दीराय, कूरेभार, लंभुआ, कादीपुर, दोस्तपुर, अखंडनगर आदि क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल, जलापूर्ति, और अन्य जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि आमजन को न्यूनतम परेशानी हो।

कब तक लागू रहेगा आदेश?

यह व्यवस्था 1 मई से 31 मई 2026 तक पूरे महीने लागू रहेगी। जरूरत पड़ने पर आगे भी इसे बढ़ाया जा सकता है।

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News Desk
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