सुलतानपुर। कोतवाली नगर अंतर्गत अमिलियाखुर्द गांव में एक बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसे धोखे में रखकर उसकी करोड़ों की संपत्ति मात्र कुछ लाख रुपये में अपने नाम करा ली। पैसे मांगने पर उसे जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। अब न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने इस मामले में छह नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
अमिलियाखुर्द निवासी 56 वर्षीय महादेव, जो स्वयं को मंदबुद्धि और अनपढ़ बताते हैं, ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उन्होंने बैंक का कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचने का मन बनाया था। गांव के ही हरिकेश यादव उर्फ खन्ने, जिस पर महादेव अटूट विश्वास करते थे, ने खरीदार ढूंढने में मदद का भरोसा दिया।
आरोप है कि 8 जनवरी को हरिकेश पीड़ित को तहसील सदर ले गया। वहां उसने अन्य साथियों के साथ मिलकर धोखे से महादेव के अंगूठे के निशान ले लिए। महादेव को बताया गया कि जमीन का सौदा 3 लाख रुपये में हुआ है और उन्हें एक-एक लाख व दो लाख रुपये के दो चेक दिए गए।
जब पीड़ित ने बैंक में चेक लगाए, तो वे खाते में पैसे न होने के कारण बाउंस हो गए। बाद में पता चला कि आरोपियों ने साजिश रचकर महादेव की कुल 0.5460 हेक्टेयर जमीन, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 33,60,000 रुपये है, को मात्र 3 लाख रुपये दर्शाकर अपने नाम करा लिया है।
पीड़ित ने जब अपने पैसे मांगे, तो आरोपियों ने उसे “चमार” कहकर अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस प्रशासन द्वारा सुनवाई न होने पर पीड़ित ने विशेष न्यायाधीश (SC/ST एक्ट) की शरण ली। न्यायालय के कड़े आदेश के बाद कोतवाली नगर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है।
पुलिस ने हरिकेश यादव उर्फ खन्ने, रंजीत कुमार, उमेश कुमार सिंह, रवि कुमार सिंह और दस्तावेज लेखक अच्छेलाल यादव व विनोद प्रसाद को नामजद किया है। इन सभी पर धोखाधड़ी, साजिश, अपमान, धमकी और SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
